इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीनों के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने का दिया आदेश

Allahabad High Court orders Yogi government to recruit 69,000 teachers within 3 months

लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। हम आप को बता दे की जहाँ पुरे देश में लॉकडाउन है लोगो को नौकरियाँ जा  रही है वैसे में  इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूबे की सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए 60/65 के कटऑफ पर ही भर्ती करने का निर्णय सुनाया है। इतना ही नहीं अदालत ने सरकार को तीन महीनों के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी।

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up-teachers-vacancy-2019
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इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी। इस आदेश को शिक्षामित्रों अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि कटऑफ को 40 से 45 ही रखा जाए ताकि उन्हें भी मौका मिल सके। हालांकि यूपी सरकार का कहना था कि मेरिट के आधार पर ही भर्ती की जानी चाहिए। इस पर दोनों ही पक्ष हाई कोर्ट में चले गए थे।

एसा मालूम पड़ता है की इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में शिक्षा मित्र उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सूबे के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि शिक्षक भर्ती सरकार के तय मानकों के आधार पर ही होगी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया अगले तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाए। इस मामले में 3 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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