चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, प्रचार किये तो होगी कारवाई

मुख्य निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेंद्र कुमार ओझा ने कि वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा ओपिनियन पोल दिखाने और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर कई शिकायतें मिली है। जिसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और ट्विटर को पत्र लिखा है।

मुख्य निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेंद्र कुमार ओझा ने कि वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा ओपिनियन पोल दिखाने और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर कई शिकायतें मिली है। जिसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और ट्विटर को पत्र लिखा है।

चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बावजूद राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील को लेकर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उन्होंने ऐसे मामलों कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र भी लिखा है।
आयोग के महानिदेशक धीरेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखे पत्र में उन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि धारा 126 के तहत सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया पर इस तरिके का प्रचार न हो। इसके अलावा चुनाव के दौरान एसएमएस के जरिए भी कोई वोट देने की अपील करता है तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा । अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

धीरेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद वोटिंग से 48 घंटे पहले टीवी, अखबार या किसी अन्य माध्यम या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल दिखाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। वहीं अगर कई चरणों में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हों, तो सभी राज्यों में चुनाव समाप्ति तक इस तरह के प्रचार नहीं किया जा सकता।

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