नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदुषण की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कडा रुख दिखाते हुए सरकार और प्रदूषण नियंत्रण संसथाओ के खिलाफ कड़ी करवाई करने की बात कही है। यदि सरकार और स्थानीय एजेंसियों सही काम नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और किसी ना किसी को जेल भेजा जायेगा। यही एक तरीका है।
वंही कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण से जुड़ी करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा है। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने सीपीसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी से कहा कि आप इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते? आपको मुकदमा चलाना चाहिए। इन लोगों को यह पता तो चले कि इन्होंने क्या किया है। कोर्ट के सुझाव पर पर नाडकर्णी ने कहा कि सीपीसीबी इसको लेकर कठोर कदम उठाएगा।
नाडकर्णी ने कोर्ट को बताया कि इस वर्ष में 1 से लेकर 22 नवंबर के बीच सीपीसीबी को सोशल मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन की 749 की शिकायतें मिलीं थी। जिनमें से 500 पर कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी शिकायतों पर स्थानीय एजेंसियों को कार्रवाई करनी है।