भोपाल की अदालत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ वारंट जारी

भोपाल की अदालत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ वारंट जारी

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। संबित पात्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल की सड़कों पर पत्रकार वार्ता का आयोजित किया था। जिस मामले में भोपाल की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है।

आपको बता दें कि एमपी नगर पुलिस ने चुनाव के दौरान अचार संहिता उल्लंघन करने पर भाजपा नेता संबित पात्रा एवं एसएस उप्पल के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था। कोर्ट में भाजपा नेता एसएस उप्पल पेश होकर अपनी जमानत अर्जी पेश की, जबकि संबित पात्रा के अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने 1 नवंबर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके की कोर्ट में परिवाद पेश किया। परिवाद पेश करते हुए संबित और उप्पल के खिलाफ चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। एमपी नगर पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया था। इस संबंध में कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए कड़ी फटकार लगाई। परिवाद की सुनवाई के बीच ही एमपी नगर पुलिस ने दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान पेश कर दिया।